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उप-प्रधानमंत्री

जानें कि उप-प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है या नहीं, और भारत में अब तक कौन-कौन उप-प्रधानमंत्री रहे हैं।

प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री
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QUESTION 1
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है ?
  • A प्रधानमंत्री
  • B राष्ट्रपति
  • C उपराष्ट्रपति
  • D उप-प्रधानमंत्री
Answer: भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 75), राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52), और उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63) के पदों का स्पष्ट उल्लेख है। हालांकि, 'उप-प्रधानमंत्री' पद का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है, संवैधानिक नहीं।
QUESTION 2
भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री कौन थे ?
  • A जवाहर लाल नेहरु
  • B मौलाना अबुलकलाम आजाद
  • C गुलजारी लाल नन्दा
  • D सरदार बल्लभ भाई पटेल
Answer: सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री थे। वे 1947 से 1950 तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इस पद पर रहे।
QUESTION 3
1967-69 के दौरान भारत के उप-प्रधानमंत्री रहे -
  • A चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई
  • B बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई
  • C चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम
  • D मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी
Answer: चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, दोनों मोरारजी देसाई की सरकार (1977-79) में उप-प्रधानमंत्री थे। यह पहली और एकमात्र बार था जब भारत में एक साथ दो उप-प्रधानमंत्री थे। प्रश्न में दिया गया समय (1967-69) संभवतः एक त्रुटि है, उस दौरान मोरारजी देसाई उप-प्रधानमंत्री थे।
QUESTION 4
उप-प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन - सा कथन पूर्ण सत्य है ?
  • A संविधान में उप-प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है
  • B संविधान में उप-प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, परन्तु संवैधानिक मान्यता है
  • C संविधान में उप-प्रावधान के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है
  • D संविधान में उप-प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है
Answer: यह कथन पूरी तरह से सही है क्योंकि भारत के संविधान में 'उप-प्रधानमंत्री' पद का कोई उल्लेख या प्रावधान नहीं है। इसलिए, इसे कोई संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त नहीं है। यह पद केवल राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है।
QUESTION 5
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो-दो उप-प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे ?
  • A जवाहरलाल नेहरु
  • B इंदिरा गांधी
  • C मोरारजी देसाई
  • D वी. पी. सिंह
Answer: मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री (1977-1979) थे, तब उनकी सरकार में दो उप-प्रधानमंत्री थे - चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। भारतीय इतिहास में यह एकमात्र ऐसा अवसर था।
QUESTION 6
अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप-प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं ?
  • A 3
  • B 5
  • C 7
  • D 10
Answer: भारत में अब तक कुल 7 व्यक्ति उप-प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। वे हैं: सरदार वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई. बी. चव्हाण, चौधरी देवी लाल, और लालकृष्ण आडवाणी।
QUESTION 7
भारतीय परिस्थितियों में उप-प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का -
  • A मुख्य सहायक होता है
  • B प्रतियोगी होता है
  • C साथी होता है
  • D मार्गदर्शक होता है
Answer: हालाँकि उप-प्रधानमंत्री एक वरिष्ठ मंत्री होता है, लेकिन यह पद अक्सर सत्ताधारी दल या गठबंधन में एक शक्तिशाली राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को संतुष्ट करने के लिए बनाया जाता है। इस वजह से, उप-प्रधानमंत्री को अक्सर प्रधानमंत्री के एक संभावित प्रतियोगी या वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में देखा जाता है।
QUESTION 8
निम्नलिखित में से कौन भारत के उप-प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं ?
  • A सरदार पटेल
  • B एल. के. आडवाणी
  • C चरण सिंह
  • D बी. डी. जत्ती
Answer: सरदार पटेल, लालकृष्ण आडवाणी, और चरण सिंह, तीनों भारत के उप-प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बी. डी. जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन वे कभी भी उप-प्रधानमंत्री नहीं बने।
QUESTION 9
उप-प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था -
  • A राष्ट्र के हित में नहीं है
  • B प्रधानमंत्री के हित में नहीं है
  • C राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है
  • D राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है
Answer: उप-प्रधानमंत्री का पद बनाने से सरकार में अक्सर दो शक्ति केंद्र बन जाते हैं। यह प्रधानमंत्री के अधिकार को चुनौती दे सकता है और सरकार के भीतर अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह पद प्रशासनिक आवश्यकता के बजाय राजनीतिक समझौते का परिणाम होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।
QUESTION 10
संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप-प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है ?
  • A प्रधानमंत्री
  • B लोकसभा अध्यक्ष
  • C उपराष्ट्रपति
  • D कैबिनेट मंत्री
Answer: क्योंकि उप-प्रधानमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए संवैधानिक रूप से वह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। वह कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है और उसे वही शक्तियाँ और वेतन मिलते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं।