नागरिकता
TOPICS ▾
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान
आपात उपबन्ध
आयोग व परिषदें
उच्च न्यायालय
उपराष्ट्रपति
केंद्र-राज्य संबंध
जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान
दल-बदल विरोधी कानून
नागरिकता
निर्वाचन आयोग
पंचायती राज व्यवस्था
पदाधिकारियों का अनुक्रम
प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी
प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष
भारत का संवैधानिक इतिहास
भारतीय राजनीति में दबाव समूह
भारतीय संसद
मुख्यमंत्री
मूल अधिकार
मूल कर्तव्य
राजनीतिक दल
राजभाषा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व
राज्य सभा
राज्यपाल
राष्ट्रपति
लोकसभा
विधान परिषद
विधानसभा
संघ और उसके राज्य क्षेत्र
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
संघीय मंत्रिपरिषद
संविधान की अनुसूचियां
संविधान की प्रस्तावना
संविधान की विशेषताएं
संविधान के अनुच्छेद
संविधान के भाग
संविधान के स्त्रोत
संविधान संशोधन
संविधान सभा
संसदीय समितियां
सर्वोच्च न्यायालय
SORT BY ▾
1. भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन - सी नागरिकता प्रदान करता है ?
Answer: भारत का संविधान पूरे देश के लिए केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसे एकल नागरिकता कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में रहता हो, वह केवल भारत का नागरिक होता है, अपने राज्य का नहीं। यह व्यवस्था भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई है।
2. किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है ?
Answer: संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। वहां व्यक्ति अपने देश (U.S.A.) का नागरिक होने के साथ-साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जिसमें वह रहता है।
3. एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है ? एक कारण हो सकता है -
Answer: भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसे नागरिकता का 'पर्यावसान' कहते हैं।
4. भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता -
Answer: संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया 'व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार'। अन्य विकल्प जैसे विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14), जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 21) और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।
5. नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है ?
Answer: संविधान का भाग-2 (अनुच्छेद 5-11) केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी या कैसे समाप्त होगी, इसके विस्तृत और स्थायी नियम 'नागरिकता अधिनियम, 1955' में दिए गए हैं, जिसे संसद ने बनाया था।
6. निम्नलिखित में से कौन - सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है ?
Answer: भारत में नागरिकता प्राप्त करने के आधार जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र-समाविष्टि हैं। संपत्ति का मालिक होना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है। कोई विदेशी भी भारत में संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन इससे उसे नागरिकता नहीं मिलती।
7. भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है -
Answer: भारत ने संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का मॉडल ब्रिटेन (इंग्लैंड) के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया है। ब्रिटेन में भी पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है।
8. एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है ? एक कारण हो सकता है -
Answer: भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसे नागरिकता का 'पर्यावसान' कहते हैं।
9. संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया ?
Answer: भारतीय संसद ने संविधान द्वारा अनुच्छेद 11 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधानों के लिए 'नागरिकता अधिनियम 1955' पारित किया।
10. किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है ?
Answer: संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया था।