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महान्यायवादी

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, शक्तियों और कार्यों को जानें। भारत के प्रथम कानून अधिकारी की भूमिका और महत्व को अनुच्छेद 76 के संदर्भ में समझें।

प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी
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QUESTION 11
निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परन्तु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ?
  • A भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक
  • B भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
  • C भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष
  • D भारत के एटॉर्नी जनरल
Answer: भारत के एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह संसद सदस्य न होते हुए भी संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता।
QUESTION 12
निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है, लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है ?
  • A भारत का एटॉर्नी जनरल
  • B भारत का सॉलिसिटर जनरल
  • C भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
  • D मुख्य निर्वाचन आयुक्त
Answer: भारत का एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) सरकार का कानूनी प्रतिनिधि होता है और उसे संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने का संवैधानिक अधिकार है, भले ही वह सांसद न हो।
QUESTION 13
भारत के एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति कौन करता है ?
  • A सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  • B भारत का प्रधानमंत्री
  • C भारत का राष्ट्रपति
  • D संघ लोक सेवा आयोग
Answer: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं।
QUESTION 14
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है ?
  • A संघीय विधि मंत्री
  • B भारत का महान्यायवादी
  • C विधि सचिव
  • D भारत का मुख्य न्यायाधीश
Answer: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) भारत सरकार का प्रथम और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
QUESTION 15
भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है -
  • A सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया
  • B उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  • C सचिव, विधि मंत्रालय
  • D एटॉर्नी जनरल ऑफ़ इंडिया
Answer: एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया (भारत का महान्यायवादी) भारत सरकार को सभी कानूनी मामलों पर सलाह देने वाला प्रमुख अधिकारी होता है।
QUESTION 16
महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रूपया वेतन मिलता है ?
  • A 26000
  • B 30000
  • C 36000
  • D 90000
Answer: महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। प्रश्न में दिए गए विकल्प पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं, वर्तमान वेतन ₹2,50,000 प्रति माह है।
QUESTION 17
संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है ?
  • A उपराष्ट्रपति
  • B मुख्य न्यायाधीश
  • C महान्यायवादी
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: महान्यायवादी (Attorney General) वह अधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
QUESTION 18
भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -i. वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है |ii. उसमें वाही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है |iii. उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए . संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है |इनमें से कौन-कौन से कथन सही है ?
  • A i और ii
  • B i और iii
  • C ii , iii और iv
  • D iii और iv
Answer: कथन (i) और (ii) सही हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। कथन (iii) और (iv) गलत हैं क्योंकि उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है और उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग से नहीं।
QUESTION 19
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है ?
  • A अनुच्छेद 52
  • B अनुच्छेद 63
  • C अनुच्छेद 76
  • D अनुच्छेद 148
Answer: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं।
QUESTION 20
एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है -
  • A उपराष्ट्रपति
  • B मुख्य न्यायाधीश
  • C महान्यायवादी
  • D मुख्य निर्वाचन आयुक्त
Answer: महान्यायवादी (Attorney General) को गैर-सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का संवैधानिक अधिकार है।